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भारत में पूरे साधारण बीमा व्यवसाय को, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 ( जिब्ना ) के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था.
भारत सरकार (जीओआई) ने राष्ट्रीयकरण के द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय के लिए 55 भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर और 52 बीमाकर्ताओं की अंडर टेकिंग प्राप्त की.
भारतीय साधारण बीमा निगम का गठन जिब्ना की धारा 9(1) के तहत किया गया था.
22 नवम्बर 1972 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शेयर के आधार पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया.