निवेश और फंड प्रबंधन
| बीमा एक्ट 1938 के मुख्य प्रावधान | |
|---|---|
| क. अनुमोदित निवेश ख. अनुमोदित निवेश के अलावा निवेश |
जीआईसी परिसंपत्तियों के 75% से कम नहीं । जीआईसी परिसंपत्तियों के 25% से ज्यादा नहीं । |
| शेयर और डिबेंचर में निवेश | |
| क. किसी एक बैंक / निवेश कंपनी के शेयर | से अधिक नहीं i) बीमाकर्ता की 10% परिसंपत्तियाँ या ii) शेयर पूँजी का 2% और निवेशी कंपनी के डिबेंचर, जो भी कम हो । |
| ख. बैंकिंग / निवेश कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के शेयर और डिबेंचर |
से अधिक नहीं i) बीमाकर्ता की परिसंपत्तियों का 10% या ii) शेयर पूँजी का 10% और निवेशी कंपनी के डिबेंचर, जो भी कम हो । |
| प्राइवेट कंपनी में निवेश | नहीं स्वीकृत |
| किसी एक बैंकिंग कंपनी के फिक्सड डिपाज़िट / करैंट डिपाज़िट में निवेश |
बीमाकर्ता की परिसंपत्तियों के 10% से अधिक नहीं। |