इरडा के निवेश पर विनियम
| निवेश पर आईआरडीए के विनियम | |
|---|---|
| निवेश का प्रकार | (%) |
| केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ | 20 |
| राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और अन्य गारण्टित प्रतिभूतियाँ उपरोक्त (i) से कम नही |
30 |
| गृह और अग्निशमन उपकरणों के लिए राज्य सरकार को गृह और ॠण से कम नहीं |
05 |
| अनुसूची II में वर्णित - अनुमोदित निवेशों में निवेश | |
| अ) आधारभूत और सामाजिक क्षेत्र में आईआरडीए के विनियमों के तहत् से कम नही |
10 |
| ब) अन्य आईआरडीए के नियमों के तहत् एक्सपोजर नार्म्स (" अनुमोदित निवेशों के अलावा" परिसंपत्तियों के 25% से किसी भी दशा में अधिक नहीं) अधिक नहीं |
55 |