निवेश और फंड प्रबंधन

बीमा एक्ट 1938 के मुख्य प्रावधान
क. अनुमोदित निवेश
ख. अनुमोदित निवेश के अलावा निवेश
जीआईसी परिसंपत्तियों के 75% से कम नहीं । जीआईसी 
परिसंपत्तियों के 25% से ज्यादा नहीं ।
शेयर और डिबेंचर में निवेश
क. किसी एक बैंक / निवेश कंपनी के शेयर से अधिक नहीं
i) बीमाकर्ता की 10% परिसंपत्तियाँ 
या
ii) शेयर पूँजी का 2% और निवेशी कंपनी के 
डिबेंचर, जो भी कम हो ।
ख. बैंकिंग / निवेश कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के 
शेयर और डिबेंचर
से अधिक नहीं
i) बीमाकर्ता की परिसंपत्तियों का 10%  
या
ii) शेयर पूँजी का 10% और निवेशी कंपनी के 
डिबेंचर, जो भी कम हो ।
प्राइवेट कंपनी में निवेश नहीं स्वीकृत
किसी एक बैंकिंग कंपनी के फिक्सड डिपाज़िट / करैंट 
डिपाज़िट में निवेश
बीमाकर्ता की परिसंपत्तियों के 10% से अधिक नहीं।
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