राजस्व खाता
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| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | ||||||
| (` '000) | (` '000) | ||||||||
| 1. | अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) | 1 |
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| 2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध) |
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| 3. | विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) |
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| 4. | ब्याज, लाभांश और किराया - सकल |
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| कुल (ए) |
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| 1. | किए गए दावे (शुद्ध) | 2 |
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| 2. | आयोग (नेट) | 3 |
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| 3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय | 4 |
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| 4. | निवेश से संबंधित व्यय |
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| 5. | प्रीमियम की कमी | 0 | 0 | ||||||
| कुल (बी) |
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| परिचालन लाभ/- फायर बिजनेस से हानि सी = (ए-बी) |
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| विनियोग | |||||||||
| शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण |
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| आपदा रिजर्व में स्थानांतरण | 0 | 0 | |||||||
| अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है) | 0 | 0 | |||||||
| कुल (सी) |
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| बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रबंधन के सभी खर्च, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विविध बीमा राजस्व खातों में व्यय के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं। | |||||||||
| विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में | |||||||||
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| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | ||||||
| (` '000) | (` '000) | ||||||||
| 1. | अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) | 1 |
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| 2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध) |
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| 3. | विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) |
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| 4. | ब्याज, लाभांश और किराया - सकल |
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| कुल (ए) |
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| 1. | किए गए दावे (शुद्ध) | 2 |
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| 2. | आयोग (नेट) | 3 |
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| 3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय | 4 |
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| 4. | निवेश से संबंधित व्यय |
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| 5. | प्रीमियम की कमी | 0 | 0 | ||||||
| कुल (बी) |
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| विविध व्यवसाय से परिचालन लाभ/-हानि सी = (ए-बी) |
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| विनियोग | |||||||||
| शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण |
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| आपदा रिजर्व में स्थानांतरण | 0 | 0 | |||||||
| अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है) | 0 | 0 | |||||||
| कुल (सी) |
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| बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि विविध बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रबंधन के सभी खर्च, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विविध बीमा राजस्व खातों में व्यय के रूप में पूरी तरह से डेबिट किए गए हैं। | |||||||||
| समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | ||||
| (` '000) | (` '000) | ||||||
| 1. | अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) | 1 |
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| 2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध) |
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| 3. | विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) |
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| 4. | ब्याज, लाभांश और किराया - सकल |
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| कुल (ए) |
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| 1. | किए गए दावे (शुद्ध) | 2 |
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| 2. | आयोग (नेट) | 3 |
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| 3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय | 4 |
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| 4. | निवेश से संबंधित व्यय |
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| 5. | प्रीमियम की कमी | 0 | 0 | ||||
| कुल (बी) |
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| समुद्री व्यापार से परिचालन लाभ/-हानि सी = (ए-बी) |
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| विनियोग | |||||||
| शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण |
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| आपदा रिजर्व में स्थानांतरण | 0 | 0 | |||||
| अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है) | 0 | 0 | |||||
| कुल (सी) |
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| बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि, समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रबंधन के सभी खर्च, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खर्च के रूप में समुद्री बीमा राजस्व खातों में पूरी तरह से डेबिट कर दिए गए हैं। | |||||||
| जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | ||||
| (` '000) | (` '000) | ||||||
| 1. | अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) | 1 |
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| 2. | निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध) |
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| 3. | विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) |
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| 4. | ब्याज, लाभांश और किराया - सकल |
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| कुल (ए) |
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| 1. | किए गए दावे (शुद्ध) | 2 |
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| 2. | आयोग (नेट) | 3 |
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| 3. | बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय | 4 |
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| 4. | निवेश से संबंधित व्यय |
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| 5. | प्रीमियम की कमी | 352 962 | 194 15 | ||||
| कुल (बी) |
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| जीवन व्यवसाय से परिचालन लाभ/-हानि सी = (ए-बी) |
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| विनियोग | |||||||
| शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरण |
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| आपदा रिजर्व में स्थानांतरण | - | - | |||||
| अन्य रिजर्व में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है) | - | - | |||||
| कुल (सी) |
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| बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी(2) के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि, समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रबंधन के सभी खर्च, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खर्च के रूप में समुद्री बीमा राजस्व खातों में पूरी तरह से डेबिट कर दिए गए हैं। | |||||||
संक्षेप में इतिहास
भारत में पूरे साधारण बीमा व्यवसाय को, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 ( जिब्ना ) के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था.
भारत सरकार (जीओआई) ने राष्ट्रीयकरण के द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय के लिए 55 भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर और 52 बीमाकर्ताओं की अंडर टेकिंग प्राप्त की.
भारतीय साधारण बीमा निगम का गठन जिब्ना की धारा 9(1) के तहत किया गया था.
22 नवम्बर 1972 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शेयर के आधार पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया.
सा. बी. नि. की स्थापना पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं साधारण बीमा व्यवसाय का प्रबंधन करने हेतु की गई. जैसे ही सा.बी.नि. का गठन हुआ, भारत सरकार ने साधारण बीमा कंपनियों के सभी शेअर्स सा. बी. नि. को अंतरित कर दिए.
इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत उपक्रमों को भारतीय बीमा कंपनियों में अंतरित कर दिया गया. भारतीय बीमा कंपनियों को एकीकृत करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल चार कंपनियां रह गईं जो कि सा. बी. नि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थीं.
- नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड
- दि न्यू इंण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- दि ओरिएण्टल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड एवं
- युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
अगली प्रमुख घटना 19 अप्रैल, 2000 को घटी, जब बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (आई. आर. डी. ए. ए.) प्रभावी हुआ.
इस अधिनियम के द्वारा जिब्ना अधिनियम और बीमा अधिनियम 1938 में भी संशोधन किया गया. जिब्ना के एक संशोधन ने सा. बी. नि. एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भारत में सामान्य बीमा किए जाने का एकाधिकार समाप्त कर दिया.
नवम्बर 2000 में सा. बी. नि. को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में पुन: अधिसूचित किया गया और प्रशासनिक अनुदेश द्वारा कंपनियों पर सा.बी.नि. की पर्यवेक्षकीय भूमिका समाप्त हो गई.
भारतीय बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2002 (2002 का 40 ) 21 मार्च 2003 को प्रभावी हुआ, जिसके द्वारा सा.बी.नि. का अपनी कंपनियों पर से स्वामित्व समाप्त हो गया.
पूर्व की चारों सहायक कंपनियों तथा भारतीय साधारण बीमा निगम का भी पहला स्वामित्व अब भारत सरकार के पास निहित था.
दृष्टि और लक्ष्य
अपनी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए:
- व्यापारिक भागीदारों के साथ दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाना
- निष्पक्ष व्यावसायिक नैतिकता और मूल्यों का पालन करना
- "अत्याधुनिक" तकनीक, प्रक्रियाओं सहित एंटरप्राइज़ जोखिम प्रबंधन और नवाचार समाधान लागू करना
- उच्च प्रेरित और पेशेवर कर्मचारियों की टीम का विकास और संरक्षण करना
- वैश्विक स्थिति के अनुरूप लाभप्रदता और वित्तीय मजबूती बढ़ाना
- विश्वास और पारस्परिक सम्मान
- पेशेवर उत्कृष्टता
- ईमानदारी और पारदर्शिता
- प्रतिबद्धता
- उत्तरदायी सेवा
कोर मूल्य
-
विश्वास और परस्पर आदरभाव
-
व्यावसायिक उत्कृष्टता
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ईमानदारी और पारदर्शिता
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वचनबद्धता
-
उत्तरदायी सेवाएं
नियामक फ्रेम वर्क
साबीनि के क्रियाकलाप निम्नलिखित मुख्य अधिनियमों के विनियमों के अधीन होने चाहिए :
- मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेशन
(2.1MB) - आईआरडीएआई ऑब्लिगेटरी सेशन्स गॅज़ेट
(123 केबी) - कंपनी अधिनियम, 2013
(2.84 एमबी) - बीमा अधिनियम, 1938
(970 केबी) - साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
(334 केबी) - साधारण बीमा व्यवसाय(राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 2002
(182 केबी) - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
(142 केबी)
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